अब पैन-आधार वेरिफाई करेगा पोस्ट ऑफिस, गड़बड़ी मिली तो नहीं कर पाएंगे निवेश
नई दिल्ली (न्यूज़ भास्कर)। पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए पेन और आधार की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस-चेक करके वेरिफाई करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपने पोस्ट ऑफिस की स्कीम के लिए जो नाम और जन्मतिथि की जानकारी दी है, वह सही है या नहीं। इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप इन स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। पैन वैरिफिकेशन सिस्टम प्रोटीन ई-जीओवी टेक्नोलॉजीस (पूर्व में एनएसडीएल) सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर पेन को फिनाकिल में मान्य किया जाता है। यह व्यवस्था 30 अप्रैल, 2024 तक लागू थी। 7 मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन वैरिफिकेशन से संबंधित प्रोटीन सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है। अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे फटाफट करा लें। ऐसे लोग जो 30 जून, 2023 की समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करा सके हैं उन पर पेनल्टी लगाने की समयसीमा में आयकर विभाग ने ढील दी है। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष यानी साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से डीएक्टिवेट हो गए थे। अगर आपने भी पैन आधार से लिंक नहीं करवाया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे. क्योंकि बैंक के लगभग सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।