1 जुलाई से बदलेगा नंबर पोर्टिंग का सिस्टम, करने से पहले खबर पढ़ ले

Neemuch 29-06-2024 Regional

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि मोबाइल सिम बदलने के मामले में मोबाइल नंबर सात दिन बाद ही ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र होगा। ये कदम मोबाइल फोन नंबर के द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होगा।
इसके पहले ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था। लेकिन ट्राई ने नए संशोधन में अवधि को कम कर सात दिन किया है। ट्राई ने कहा कि संशोधित नियमों का मकसद असामाजिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। नियामक ने कहा, ‘इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है। अगर ‘सिम स्वैप की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध होगा है, तब यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा।
इसके पहले 26 जून 2024 से नया टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ देशभर में लागू हो गया है। इससे अब टेलिकॉम सेक्टर ग्राहकों को कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले है। नए नियम के तहत अब लोग अपने पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही ले सकते है। साथ ही अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना होगा। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग ज्यादा से 6 सिम कार्ड ही ले सकते है। इससे ज्यादा सिम लेने पर यूजर्स पर पहली बार में 50,000 रुपये और दूसरी बारे में 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।